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Unmarried Pension Scheme complete information in Hindi ।। अविवाहिता पेंशन योजना संपूर्ण जानकारी हिंदी में

🕺आज के इस लेख में मैं आज आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के बारे में बताने वाला हूं ,तो इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़े ,ताकि मध्यप्रदेश में निवासरत अविवाहित महिला को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। 

दरसल मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 से की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवासरत सभी अविवाहित महिला को उनके जीवन यापन करने में आर्थिक रूप से मदद मिल सके । 🤗

🕺 इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है - 👇

👉 अविवाहित महिला की उम्र 50 वर्ष हो या उससे अधिक हो 🤗

👉 अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है 🤗

👉 अविवाहित महिला आयकरदाता न हो 🤗

👉 अविवाहित महिला शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 🤗

👉 अविवाहित महिला शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो 🤗

👉 अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो 🤗

👉 अविवाहित महिला का नाम समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो 🤗

उपरोक्त शर्तों को अगर कोई अविवाहित महिला पालन करती हो तो वे इस योजना का लाभ आसानी से ले सकती है, जिसके अंतर्गत उन्हें ₹600 प्रति माह की राशि का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

लेकिन उससे पहले उन्हें अपने नजदीक के कार्यालय जैसे यदि अविवाहित महिला ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है तो वे अपनी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और यदि अविवाहित महिला शहरी क्षेत्र में निवासरत हे तो वे नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र भरकर निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा, तभी वे इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकेंगी ।

🕺इस योजना के आवेदन करने में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है-🤗

(1) स्वयं की तीन फोटो

(2) आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

(3) बैंक पासबुक की छायाप्रति

(4). 9 अंको की समग्र आई.डी.

🕺इस योजना का आवेदन दो प्रकार से किया जा सकता है 🤗

(1) ऑनलाइन

(2) ऑफलाइन

अविवाहिता महिला को आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद की मदद से स्वीकृति मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में आवेदन करने के उपरांत आवेदन के निराकरण की समय – सीमा लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस है।

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