इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मापदंड रखे गए, जिसमें मुख्य रुप से
👉कल्याणी महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
👉कल्याणी महिला की आयु 18 वर्ष या अधिक हो
👉कल्याणी महिला आयकरदाता न हो
👉कल्याणी महिला शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
👉कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
👉कल्याणी महिला का नाम समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
🕺तभी वे इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकती है । मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए इस पेंशन योजना के आवेदन फार्म को भरकर ( यदि कल्याणी महिला ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तो वे अपनी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और यदि कल्याणी महिला शहरी क्षेत्र में रहती है तो वे नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में ) निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती है :-
👉स्वयं की तीन फोटो
👉पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
👉आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
👉बैंक पासबुक
👉आधार कार्ड और
👉9 अंको की समग्र आई.डी.
नोट - आवेदन की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके अलावा शहरी क्षेत्र में - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद के द्वारा की जाती हैं।
इस योजना में आवेदन के निराकरण की समयावधि लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस है।


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