🕺दरअसल इस पेंशन योजना का नाम सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना है और इसकी शुरुआत सन 2016 से मध्यप्रदेश में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्ध आश्रम में निवासरत वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनको उनके जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।🤗
🕺इस पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को ₹600 प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाता है।🤗
🕺इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्ध आश्रम में निवासी वृद्ध जन की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।🤗
🕺तभी वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं ।🤗
🕺आवेदन करने के लिए मुख्य रूप से इस योजना के निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेेजो के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं -🤗
👉आयु संबंधित पुष्टि हेतु आयु का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड 👉परिचय पत्र इत्यादि की फोटोकॉपी
👉स्वयं की तीन पासपोर्ट साइज फोटो
👉विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्ध आश्रम द्वारा दिया गया वृद्ध आश्रम निवासी प्रमाण पत्र
👉स्वयं की बैंक पासबुक
👉समग्र आईडी
🕺Note - इस योजना की स्वीकृति लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस के भीतर की जाएगी।🤗

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