🕺दरअसल सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 से की गई थी , जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ₹600 प्रति माह की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा । इस योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाएगा , जिनकी उम्र 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु की हो चुकी है और उनका निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो। तभी वे इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं ।🤗
🕺यहां योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, इसलिए दिव्यांग व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी रहना भी अनिवार्य है।🤗
🕺दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए अगर दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है तो वे इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और यदि दिव्यांग व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवासरत है तो वे नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-👇
👉निर्धारित आवेदन पत्र
👉पासपोर्ट साइज 3 फोटो
👉आधार कार्ड
👉समग्र आईडी
👉बैंक पासबुक
👉दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम 40% या उससे अधिक की निशक्तता हो
🕺आवेदन को स्वीकृति कौन करता है ❓
👉दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन राशि में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हों और आपने अपनी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में आवेदन किया है तो उस आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया जाता है इसके अलावा यदि आप शहरी क्षेत्र से हो और आपने नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन किया है तो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद के द्वारा आपके आवेदन की स्वीकृति की जाएगी।🤗
🕺आवेदन की स्वीकृति में कितना समय लगता है ❓
👉इस योजना में अगर आपने आवेदन किया है तो आपके आवेदन को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वीकृत होने में कम से कम 15 कार्य दिवस लगेंगे ।🤗

🙏Thanks for suggestion 🙏