🕺इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम (National family benefit scheme) के बारे में बताया गया है ताकि इस योजना का लाभ आम नागरिक आसानी से ले सके, इसलिए इस लेख को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें ताकि आपको इस योजना की सटीक जानकारी मिल सके और आप इस योजना का लाभ ले सके।🤗
🕺दरअसल भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NFBS) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।🤗
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🕺राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उन परिवारों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है जो निम्न बिंदुओं के आधार पर पात्रता रखता हो 👇
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। 🤗
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो। 🤗
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।🤗
🕺राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पीड़ित परिवार को राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती है ।🤗
🕺राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए इस कार्यक्रम के निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं -👇
- आयु प्रमाण पत्र- जिसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड या परिचय पत्र की फोटो कॉपी 🤗
- मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 🤗
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी 🤗
- समग्र आईडी की फोटो कॉपी 🤗
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट। 🤗


🙏Thanks for suggestion 🙏