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Mukhymantri Kisan Kalyan Yojana kya hai // मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है❓

🕺इस लेख में राजस्व विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शुरू की गई, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत मध्यप्रदेश में 22 सितंबर 2020 से की गई थी, यह योजना राज्य सरकार ने शुरू कि इसलिए इस योजना के अंतर्गत समस्त किसानों को राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ₹4000 दिए जाएंगे जो दो- दो किस्तों में मिलेंगे , इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी किसानों को ₹6000 की राशि का भुगतान किया जाएगा । 🤗
🕺कुल मिलाकर राज्य सरकार से ₹4000 और केंद्र सरकार से ₹6000 की राशि एक वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थी किसानों को दिए जाएंगे । 🤗
🕺इस योजना का मुख्य उद्देश्य "किसानों की आय बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई" जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है यदि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राही है तो वे किसान भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकेंगे - 🤗
🕺उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे 🤗
i. सभी संस्थागत भूमि-स्वामी
ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं -
  • भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ
  • भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष 
  • केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) 
  • सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
  • अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति हैं या अभ्यासरत 
🕺इस योजना के अंतर्गत आवेदन संबंंधित पटवारी या तहसील कार्यालय में किया जा सकता है। 🤗
🕺अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आपको इस योजना के अंतर्गत प्रथम किश्‍त का भुगतान 01 अप्रैल से 31 अगस्‍त एवं द्वितीय किश्‍त का भुगतान 01सितम्‍बर से 31 मार्च के मध्‍य राज्‍यस्‍तर से प्राप्त होगा। 🤗
🕺मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आप घर बैठे इस लिंक की मदद से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं- 👇 

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