इस लेख में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताने वाला हूं तो इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आपको इस योजना के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंदों जो कि ईधन के रूप में गोबर कंडे इत्यादि का उपयोग कर रहे थे और उनके पास पूर्व में गैस कनेक्शन ना हो तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करना ।
इस योजना के अंतर्गत SECC 2011 की सूची अनुसार पात्र हितग्राही ,अनुसूचित जाति / जनजाति गृहस्ती ,प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान जनजाति , द्वीप और नदी द्वीप में निवासरत, गरीब गृहस्ती परिवार जिनके पास पूर्व में गैस कनेक्शन नहीं है उनको इस योजना के अंतर्गत पात्र रखा गया।
यहां योजना संपूर्ण देश में लागू की गई जिस कारण इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का आवेदन कहां करें ? - अपने क्षेत्र नजदीक गैस एजेंसी पर पदभिहित अधिकारी या गैस एजेंसी संचालक के पास आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के निराकरण की समय सीमा - 15-30 दिन
- आवेदन शुल्क - निशुल्क
- अपील - अनुविभागीय अधिकारी/जिला कलेक्टर
अधिक जानकारी या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - http://www.pmuy.gov.in


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