सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 12 प्रकार की पेंशन योजना में सेे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2009 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवार के विधवा महिलाओं को जो बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारी है,और उनकी उम्र 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच की हो, तो उन विधवा महिलाओं को ₹300 प्रतिमाह की राशि का भुगतान उनके जीवनयापन करने के रूप में आर्थिक सहायता दीया जाना है, लेकिन हाल ही में इस योजना में कुछ संशोधन करकेेेे अब ₹600 प्रतिमाह की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है 🤗
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदक को इस योजना का आवेदन फार्म भरकर उसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न करके अगर कोई आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हो तो वे अपनी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में अपना आवेदन कर सकते हैं, यदि कोई आवेदक शहरी क्षेत्र में निवासरत हो तो वे अपनी नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम के कार्यालय में आवेदन कर सकता है.
आवेदन के समय जो दस्तावेज संलग्न करने हैं वे इस प्रकार है 🤗
1. इस योजना का आवेदन फार्म
2. बीपीएल राशन कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
3. आयु की पुष्टि हेतु आवेदक का आधार कार्ड या परिचय पत्र की फोटो कॉपी
4. समग्र आईडी
5. तीन पासपोर्ट साइज फोटो
6. स्वयं का बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
7. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
8. स्वयं का मोबाइल नंबर
उपरोक्त सभी दस्तावेजों की एक एक फोटोकाफी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके, आवेदक आवेदन कर सकता है.
स्वीकृति कौन देता है? 🤔
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों को स्वीकृति करने का पदाधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को है.
शहरी क्षेत्र के आवेदनों को स्वीकृत करने का पदाधिकारी आयुक्त या नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका या नगर परिषद को हें.
आवेदन को स्वीकृति मिलने में कितना समय लगता है ? 🤔
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आवेदन को स्वीकृत होने में कम से कम 15 कार्य दिवस का समय लगता है इसके उपरांत यदि आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाता है तो आवेदक दूसरे आवेदन की अपील कर सकता है.🤗


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