हेलो दोस्तों आज के इस लेख के माध्यम से मैं आज आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस लेखक को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पड़े ताकि आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके ।
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दरअसल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बुढ़ापे को सुरक्षित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई,एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ₹3000 तक मासिक पेंशन की सुविधा दी जाती है, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा ले सकते हैं ।
इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक योगदान देय होता है और केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान का भुगतान किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अलग-अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये मंथली योगदान का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत 18 साल से लेकर 40 साल तक के मजदूर इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 60 साल की आयु के बाद तीन हजार रुपए की आजीवन मासिक पेंशन ले सकते हैं ।
इसी के साथ आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता के मापदंड भी निर्धारित किए गए जिसमें मुख्य रूप से भारत के वे असंगठित श्रमिक जानकी आयु 18 से 40 वर्ष से की हो चुकी है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा epfo/esic/nps का सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, साथ ही जिन सदस्यों की मासिक आय ₹15000 से अधिक है वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते ।


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