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| What is Social Security Abandoned Pension Scheme ? |
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश में वर्ष 1981 में की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला जो परित्यक्ता या तलाकशुदा है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा ,इस योजना के अंतर्गत कुछ पात्रता के मापदण्ड भी रखे गए जिनमें मुख्य रूप से परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो और उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की हो ,तो वे महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है । आवेदन करने के बाद अगर उनके आवेदन को स्वीकृति मिल जाती है तो उन्हें शासन की तरफ से ₹600 प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाएगा । इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना के आवेदन पत्र के साथ ही आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में स्वयं की तीन फोटो, बी पी.एल. कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड साथ ही आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र (जिसमे आधार कार्ड या परिचय पत्र ओर परित्यक्ता का प्रमाण पत्र ) साथ ही 9 अंको की समग्र आई.डी. की फोटोकॉपी के साथ आवेदन किया जा सकता है । साथ ही आपको बता दूं कि इस योजना में आवदेन करने के पश्चात आवेदन के निराकरण की समय अवधि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस है, इस योजना में अगर आवेदन ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं तो उन आवेदनों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी / जनपद पंचायत और यदि आवेदक शहरी क्षेत्र से प्राप्त है तो उन आवेदनों की स्वीकृति शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।


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