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Registration of Construction Workers

🕺आज के इस लेख में मैं आज आपको श्रम विभाग के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन अर्थात भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन कैसे कर सकते हैं साथ ही इसमें पंजीयन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और यहां पंजीयन श्रम विभाग द्वारा क्यों किया जाता है के बारे में बताने वाला तो इसलिए को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़े ताकि आपको इस विभाग के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके और आप इन लोग को आसानी से प्राप्त कर सकें । 🤗


 

🕺दरअसल श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है , जिसका मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्‍यों को म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल की योजनाओं जैसे 👇

  • प्रसूति सहायता 
  • विवाह सहायता
  • शिक्षा सहायता
  • दुर्घटना एवं चिकित्‍सा सहायता
  • श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्‍योष्टि सहायता
  • अपंगता सहायता
  • आवास त्रृण सहायता
  • पेंशन सहायता आदि का लाभ प्रदान किया जाना है।

🕺वैसे जो श्रमिक निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करते हैं , अगर श्रमिक अथवा श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य इन शर्तों का पालन करते हैं तो वे भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन करने के लिए पात्र हैं -👇

  • निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । 
  • श्रमिकों का पिछ्ले 12 माह मे कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र मे कार्य करना आवश्यक है । 
  • पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष मे किया जावेगा । 
  • यदि श्रमिक के परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले 12 महीने में अलग-अलग 90 दिवस से अधिक निर्माण क्षेत्र में कार्य किया है तो आवेदन करने पर प्रत्येक परिवार के सदस्य का अलग-अलग पंजीयन कार्ड जारी किया जाएगा ।

🕺भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन करने के लिए श्रमिकों के पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है 🤗

  • पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र 
  • दो पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • आयु सम्बन्धी प्रमाण ( आयु के लिए इनमे मे से कोई एक) 👉(स्कूल का प्रमाणपत्र/ अंकसूची ,जन्म प्रमाणपत्र ,मतदाता सूची ,स्वयं का मतदाता परिचयपत्र ,चिकित्सक प्रमाणपत्र )

🕺उपरोक्त मे से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नही होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के सम्बन्ध मे शपथपत्र  🤗

  • पिछ्ले 12 माहो मे 90 दिवस निर्मान कार्य मे कार्यरत होने का प्रमाणपत्र नियोजक ,पंजीकृत श्रम संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माणकर्ता, निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय आदि द्वारा जारी किया जावेगा ।
  • रूपये 10 शुल्क

🕺अगर आपके पास उपरोक्त सभी दस्तावेज है तो आप भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन कर सकते हैं, जिसके लिए आप समस्त दस्तावेजों को तैयार कर लोक सेवा केन्‍द्र / मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में आवेदन अथवा अपना पंजीयन करवा सकते हैं। 🤗

🕺आपके पंजीयन की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र मे - मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में -मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा की जाएगी जिसकी समय सीमा 30 कार्य दिवस है । 🤗

🕺अगर आपके द्वारा किए गए आवेदन का निराकरण नहीं होता है तो आप अपने आवेदन की स्वीकृति के लिए अपील भी कर सकते हैं,

🕺अपील ग्रामीण क्षेत्र में- मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और शहरी क्षेत्र में - कलेक्‍टर के पास की जा सकती है । 🤗

🕺लाभार्थी श्रमिक को राशि के भुगतान अथवा ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था या वित्तीय प्रावधान प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है । 🤗

🕺श्रम विभाग के अंतर्गत अगर आप स्वयं अपना पंजीयन करना चाहते हैं तो इस लिंक का प्रयोग करें - www.mpedistrict.gov.in

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