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Kalyani Vivah Sahayata Yojana

🕺दोस्तों क्या आप जानते हैं ❓ मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 मार्च 2018 को की गई जिसके अंतर्गत अगर कोई कल्याणी महिला पुनर्विवाह करती है तो उसे ₹200000 की प्रोत्साहित राशि दी जाती है। 🤗

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🕺दरअसल प्रदेश में निवासरत कल्याणी महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। जिसका लाभ लेने के लिए कल्याणी महिला को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है - 👇

  1. कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो 
  2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो 
  3. कल्याणी आयकरदाता न हो
  4. कल्याकणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य् या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 
  5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो
अन्य शर्तें - 
  1. योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है।
  2. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है, उस व्याक्ति की पूर्व से कोई जीवित पत्नि न हो
  3. कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या् विवाह/ निकाह योजना एवं नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा
  4. कल्याणी का मुख्य्मंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह संपन्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा 
  5. यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी का पति दिव्यांग है अथवा दोनों दम्पत्ति दिव्यांग हो तो उस दशा में भी केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा। 
  6. कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। एकल विवाह भी मान्य होगे। 
  7. कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्तग रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी
  8. वि‍वाह होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यंमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जावेगा, विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
🕺अगर कल्याणी महिला उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करती हैं तो मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करना होगा, जिसमें मुख्य रुप से जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो । तो भी आवेदिका इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकती है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न दस्तावेजों लगेंगे -👇
  • कल्यांणी व उसके पति का मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी
  • कल्याणी व उसके पति का आयु संबंधित प्रमाण पत्र 
  • कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट‍ प्रदर्शित हो
  • कल्याणी व उसके पति के आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों
  • कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र
  • कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र
  • कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है। (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं) 
  • कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ
🕺नोट - आवेदन के निराकरण की समय अवधि 30 कार्य दिवस हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि पहली बार में अगर आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है तो आप संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं । इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹200000 की राशि का भुगतान लाभार्थी यानी आवेदिका द्वारा आवेदन के समय दिया गए बैंक खाते में किया जाएगा। 🤗

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